धनबाद। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के पीठ ने केंद्र सरकार की मनी बिल के तहत लाया गया इलेक्टोरल बाॅन्ड चुनावी योजना को आलोकतांत्रिक तथा असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने का फैसला सुनाया है।
धनबाद जिला कांग्रेस के प्रवक्ता सतपाल सिंह ब्रोका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में यह निर्णय कारगर साबित होगा। यह साहसिक कदम है
यह बीजेपी के लिए रिश्वत कमीशन का जरिया था जिसके तहत गुमनाम कॉर्पोरेट घरानौं ने तथा मोदी मित्रों ने सतापक्ष पार्टी को वित्त पोषित करने के लिए बनाई गई थी इस छल कपटी योजना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है।
भाजपा सरकार को हजारों करोड रुपए इस चुनावी इलेक्ट्रोल बांड योजना के माध्यम से मिला तथा उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए जो की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुच्छेद 19 (1) ( ए ) का सरेआम उल्लंघन है यह चुनावी बांड सिस्टम पारदर्शी नहीं थी साथ हीं तीन हफ्ते के भीतर इसकी पूरी जानकारी स्टेट बैंक को सार्वजनिक करने को कहा है।
भाजपा सरकार मोदी मित्रों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाने और पार्टी के लिए धन संग्रह करने के लिए नियम बनाते रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार लिप्त है।
